कलेक्टर कोर्ट ने कांग्रेस नेता के पक्ष में सुनाया फैसला: जमीन सौदे को बताया वैध, घुरवा समाज के लोगों ने लगाये थे जालसाजी करने के आरोप

कांग्रेस नेता के पक्ष में सुनाया फैसला
X

पत्रकारों से चर्चा करते हुए जनपद सदस्य सूरज कश्यप

जगदलपुर कलेक्टर कोर्ट ने कांग्रेस नेता और जनपद सदस्य के पक्ष में फैसला सुनाया है। कहा- भूमि सौदा पूरी तरह वैध है।

अनिल सामंत- जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर कलेक्टर कोर्ट ने कांग्रेस नेता और जनपद सदस्य के पक्ष में फैसला सुनाया है। कहा कि, भूमि सौदा पूरी तरह वैध है। वहीं अब सूरज कश्यप ने प्रेसवार्ता कर साजिश के तहत मेरे छबि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा- मेरे खिलाफ झूठे प्रचार चलाये जा रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों की सुनियोजित साजिश है। इन अफवाहों का उद्देश्य केवल सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना है।

सूरज कश्यप ने स्पष्ट किया कि, जिस भूमि को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है,उसकी रजिस्ट्री और नामांतरण उनके नाम से विधिवत दर्ज है,जिसे राजस्व अभिलेखों में प्रमाणित किया गया है। उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर न्यायालय ने भी उनके पक्ष में निर्णय दिया है,जिससे यह साबित होता है कि जमीन की खरीदी कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है।

गलत बातें फैला रहे हैं लोग
उन्होंने यह भी बताया कि, थाने में की गई शिकायत की जांच पूरी होकर मामला खारिज कर दिया गया है। बावजूद इसके कुछ लोग जनता को भ्रमित करने के लिए गलत बातें फैला रहे हैं। कश्यप ने कहा कि जो भी लोग मेरे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ मैं न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हूं। सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे सत्य और तथ्यपरक समाचारों के माध्यम से जनता को सही जानकारी दें।

विवाद की पृष्ठभूमि
घुरवा समाज के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया था कि, एक विधवा महिला की जमीन जालसाजी से बेची गई है। जिसमें सूरज कश्यप का नाम जोड़ा गया। कश्यप ने प्रेसवार्ता में बताया कि, यह पूरी तरह गलत है, रजिस्ट्री उनके नाम से कानूनी रूप से पूर्ण प्रक्रिया के तहत की गई थी। मामले की थाने में जांच के बाद शिकायत नस्ती हो चुकी है, जबकि अपर कलेक्टर न्यायालय ने भी सूरज कश्यप के पक्ष में निर्णय दिया है।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story