छत्तीसगढ़ का नया ट्रेड लाइसेंस नियम: दो माह में लेना ही होगा लाइसेंस, वरना शहरों में नहीं कर पाएंगे कारोबार

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरपालिका व्यापार अनुज्ञापन यानी ट्रेड लाइसेंस नियम में ये प्रावधान है कि अब राज्यभर के नगरीय इलाकों में कोई भी व्यक्ति बिना ट्रेड लाइसेंस हासिल किए कोई कारोबार नहीं चला सकता। यही नहीं, अगर बिना लाइसेंस कारोबार करते पकड़े गए तो दुकान सील कर दी जाएगी और लाइसेंस फीस से दोगुनी राशि बतौर जुर्माना वसूली जाएगी।
खास बात ये है कि, राज्य के नगरीय इलाकों के हर दुकानदार को दो महीने के अंदर ये लाइसेंस लेना होगा। राज्य शासन द्वारा ट्रेड लाइसेंस का नया नियम जारी करने संबंधी खबर को हरिभूमि ने दो दिन पहले प्रमुखता से प्रकाशित किया था, इस नियम में कई प्रावधान ऐसे हैं, जो प्रदेश के नगरीय इलाकों में हर तरह का कारोबार करने वालों को प्रभावित करने वाले हैं। नियम में ये साफ किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, संबंधित नगरपालिका से व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना, नगरपालिका की सीमा के भीतर, कोई व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
15 दिन के भीतर मिलेगी अनुज्ञप्ति
छत्तीसगढ़ में ये नए नियम लागू होने के साथ ही यह अनिवार्यता लागू की गई है कि हर कारोबारी को दो महीन यानि 60 दिनों में लाइसेंस हासिल करना ही होगा। इन नियमों के अधीन, आवेदन यदि अन्यथा अस्वीकार नहीं किया जाता है तो प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिए जाने की दशा में अनुज्ञप्ति प्रदान की गई, समझा जाएगा।
बिना लाइसेंस कारोबार होगा सील
कोई परिसर, जिसमें विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना, कोई व्यापार किया जाना पाया जाए, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील किया जाएगा तथा समान प्रकार और समान रूप से स्थित व्यापार के लिए लागू वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के दोगुने के समतुल्य शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
धुआं, गैस, वाष्प, धूल, गंध, शोर नहीं फैला सकते
सरकार के इस नियम में साफ किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी, धुएं, गैस, वाष्प, धूल, गंध, शोर या अन्य ऐसी अशुद्धियों द्वारा उत्पन्न होने वाले अपदूषण (न्यूसेंस) की रोकथाम के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित उपायों को अपनाएगा।
दुकान में लगा दिखना चाहिए लाइसेंस
नियम में ये भी कहा गया है कि व्यापार अनुशप्ति के उपयोग के लिए शर्तों में यह बात शामिल है कि अनुज्ञप्ति की एक प्रति, अनुज्ञप्त परिसर में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नगरपालिका द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों, निर्देशों का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा।
कभी हो सकती है जांच, होगी ये कार्रवाई
सक्षम प्राधिकारी, किसी भी समय किसी अनुज्ञप्तिधारी के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा और यदि इन नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन का पता चलता है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को किसी तय अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी नोटिस में तय अवधि के भीतर उसमें दिए गए निर्देशों का युक्तियुक्त समाधान नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का 50 प्रतिशत होगी, अथवा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।
