एनआईटी केस में हाईकोर्ट सख्त: डायरेक्टर और तत्कालीन रजिस्ट्रार को जारी किया अवमानना नोटिस

एनआईटी केस में हाईकोर्ट सख्त : डायरेक्टर और तत्कालीन रजिस्ट्रार को जारी किया अवमानना नोटिस
X

हाईकोर्ट 

एनआईटी मामले में हाईकोर्ट ने डायरेक्टर और तत्कालीन रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में दोनों अधिकारियों को कोर्ट के में अपना पक्ष रखना होगा।

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। एनआईटी रायपुर से जुड़े एक अहम मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. आरिफ खान को पद से हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर डॉ. नारायणप्रभु वेंकट रमन और तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र दिगंबर लोधे को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया दोनों अधिकारियों को न्यायालय के आदेश की अवहेलना का दोषी माना है। उन्होंने यह याचिका अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी के माध्यम से लगाई गई थी।

दरअसल पूरा मामला वर्ष 2021 में नियुक्त रजिस्ट्रार डॉ. आरिफ खान से जुड़ा है, जिन्हें बिना कोई ठोस कारण बताए पद से हटा दिया गया था। इसके खिलाफ डॉ. आरिफ खान ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने निलंबन आदेश को अवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। अदालत ने डॉ. आरिफ को एनआईटी रायपुर में पुनः रजिस्ट्रार पद पर कार्यभार ग्रहण करने का विकल्प भी दिया था। इसके बावजूद आरोप है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी डॉ. आरिफ खान को ज्वाइनिंग नहीं दी गई।

डायरेक्टर और तत्कालीन रजिस्ट्रार को नोटिस जारी
इस पर डॉ. आरिफ खान ने न्यायालय की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर और तत्कालीन रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की आगे की सुनवाई में दोनों अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story