शराब घोटाला: सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

शराब घोटाला : सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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हाईकोर्ट

शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सौम्या चौरसिया की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। लेकिन ACB- EOW ने जमानत का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि, 16 दिसंबर को ED ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में बुधवार को अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब घोटाला मामले में ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। जिसमें 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि, तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

मई में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत
आपको बता दें कि, सौम्या चौरसिया कोयला घोटाला मामले की मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर सौम्या चौरसिया समेत छह आरोपियों को रिहा किया गया था। रिहाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें राज्य से बाहर रहने के निर्देश भी दिए थे।

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