हाईकोर्ट के वकीलों के मानदेय में बढ़ोत्तरी: 1500 की जगह मिलेगा 2500 रुपये, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

हाईकोर्ट
पंकज गुप्ते- बिलासपुर। राज्य सरकार ने विधि विभाग के महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए पैनल अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। वर्ष 2013 से अब तक जहां पैनल वकीलों को प्रति दिन मात्र 1500 रुपये मानदेय दिया जा रहा था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद मानदेय बढ़ाए जाने को पैनल अधिवक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
इसी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता विवेक शर्मा को बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार का शासकीय अधिवक्ता (गवर्नमेंट प्लीडर) और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत महाधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन के आधार पर मानदेय देय होगा। यदि एक ही दिन में एक से अधिक मामलों में सुनवाई होती है, तब भी तय मानदेय के अनुसार भुगतान किया जाएगा। साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि संबंधित दिन में कम से कम एक मामले में अधिवक्ता का न्यायालय में खड़ा होना आवश्यक होगा, तभी वह मानदेय का पात्र माना जाएगा।
आदेश को संबंधित विभागों को गया भेजा
विधि विभाग द्वारा जारी इस आदेश को सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज दिया गया है। प्रशासनिक और विधिक हलकों में इसे राज्य के विधिक तंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
