असुविधाओं से जूझ रहा मेंटल हॉस्पिटल: हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- अब सिर्फ हलफनामा देने से नहीं चलेगा काम

बिलासपुर हाईकोर्ट
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बिलासपुर हाईकोर्ट में मेंटल हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अस्पताल की अव्यवस्था पर नाराजगी जताई है।

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने मेंटल हॉस्पिटल की खस्ताहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि, अब सिर्फ हलफनामा देने से काम नहीं चलेगा। इस दौरान शासन की ओर से कहा गया कि, खामियों में सुधार की प्रक्रिया चल रही है इसके लिए थोड़ा समय लगेगा।

हाईकोर्ट में मेंटल हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शासन की ओर से अदालत को बताया गया कि, अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जिन खामियों का पता चला था। उन्हें दूर करने की प्रक्रिया जारी है लेकिन इसमें समय लगेगा। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कहा कि, अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई में पेश की जाए।

पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने लगाई थी फटकार
दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य सचिव और कोर्ट कमिश्नर ने पहले मेंटल हॉस्पिटल का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट दी थी। उसमें कई गंभीर खामियों का खुलासा हुआ था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि, अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि अब अधिकारियों के शपथपत्र से स्थिति में सुधार नहीं होगा।

असुविधाओं से जूझ रहा अस्पताल
सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच मशीनें नहीं हैं। ऐसे में मरीजों को जांच के लिए सिम्स रेफर करना पड़ता है। इससे मरीजों के परिजनों और अस्पताल स्टाफ दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से सीधे सवाल करते हुए निर्देश दिया कि, मरीजों की सुविधा के लिए जांच और इलाज की व्यवस्था मेंटल हॉस्पिटल परिसर में ही सुनिश्चित की जाए।

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