पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सेक्सटार्सन और ब्लैकमेलिंग में दोषी प्रधान आरक्षक बर्खास्त

सेक्सटॉरशन और ब्लैकमेलिंग में दोषी प्रधान आरक्षक बर्खास्त
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प्रधान आरक्षक अंजोर दास मांझी बर्खास्त

बलौदाबाजार पुलिस ने सेक्सटार्सन, ब्लैकमेलिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में दोषी पाए गए प्रधान आरक्षक अंजोर दास मांझी को सेवा से बर्खास्त किया।

कुश अग्रवाल- बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां पुलिस विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक अंजोर दास मांझी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, अंजोर दास मांझी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और बहुचर्चित सेक्सटार्सन व ब्लैकमेलिंग के मामलों में लिप्त होने के आरोप लंबे समय से थे। इन मामलों में आरोपी को जेल भी जाना पड़ा था। इस दौरान उसके विरुद्ध विभागीय जांच भी संचालित की जा रही थी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद पुलिस विभाग ने उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया।


मोटी रकम वसूलने के आरोप भी दर्ज
गौरतलब है कि, आरोपी प्रधान आरक्षक पर बलौदा बाजार शहर और आसपास के क्षेत्रों के कई लोगों को महिला संबंधी अपराधों में फंसाने, लोकलाज का भय दिखाकर मोटी रकम वसूलने के आरोप भी दर्ज हैं। इस संबंध में थाना सिटी कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध है और मामले की सुनवाई जारी है।

बर्खास्त आरक्षक पर तीन FIR दर्ज
वहीं 10 सितंबर को भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के सिमगा ब्लॉक से एक बड़ा मामला सामने आया था। यहां एक बर्खास्त आरक्षक पर ठगी और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार, आरोपी आरक्षक ने एक व्यक्ति से लगभग 18 हजार रुपये और दूसरे से लगभग 80 हजार रुपये की ठगी की है। इसके अलावा उस पर एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने का भी आरोप है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इन तीनों मामलों में सिमगा थाना पुलिस ने अलग-अलग अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि, आरोपी छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर मध्यप्रदेश के शहडोल का रहने वाला है। बर्खास्त आरक्षक की पहचान जयप्रकाश मिश्रा के रूप में हुई है। यह पूरा मामला भाटापारा सिमगा थाना क्षेत्र का है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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