Election Fraud: आपके पास भी तो नहीं हैं दो Voter ID, जानिए क्या है कानून और सजा? कैसे करें रद्द

दो वोटर आईडी रखना अपराध, जानें कानूनी प्रावधान और रद्द कराने की प्रक्रिया।
Duplicate Voter ID : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर आईडी को लेकर देशभर में सियासत गर्म है। तेजस्वी ने नाम वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का दावा किया है, लेकिन चुनाव आयोग ने खंडन करते हुए स्पष्ट किया है। बीजेपी सांसद ने कहा, तेजस्वी यादव के पास दो अलग-अलग EPIC नंबर यानी दो वोटर आईडी कार्ड हैं।
ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या किसी के पास दो वोटर आईडी होना गैरकानूनी है? इसमें सजा का क्या प्रावधान है? और अगर किसी के पास दो कार्ड हैं तो कैसे उन्हें रद्द कराया जा सकता है?
दो EPIC नंबर कैसे सामने आए?
- तेजस्वी यादव ने EPIC नंबर RAB2916120 शेयर करते हुए दावा किया था कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने एक दूसरा EPIC नंबर RAB0456228 जारी कर उनका नाम वोटर लिस्ट में होना बताया।
- ECI ने यह भी स्प्ष्ट किया कि तेजस्वी ने 2015 और 2020 में इसी वोटर आईडी से मतदान किया था। चुनाव आयोग ने कहा, EPIC नंबर RAB2916120 का कोई वैध रिकॉर्ड नहीं है। अब जांच चल रही है कि क्या यह कार्ड अवैध तरीके से बनाया गया था।
क्या दो Voter ID कार्ड होना अपराध है?
भारतीय चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, एक नागरिक के पास एक वैध Voter ID ही होना चाहिए। दो वोटर आईडी कार्ड होना चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी, डुप्लीकेट वोटिंग और धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है।
इस अपराध पर क्या सजा और जुर्माना है?
भारतीय दंड संहिता (IPC) और Representation of the People Act, 1950/1951 के तहत यह गंभीर अपराध है। इसके लिए 1 साल तक की सजा, भारी जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। चुनाव आयोग ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा कर सकता है।
अगर आपके पास दो वोटर ID हैं तो क्या करें?
- चुनाव आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in पर जाकर एक वोटर आईडी रद्द करें।
- इसके लिए Correction या Deletion of Voter ID ऑप्शन चुनें।
- आवश्यक विवरण भरकर फॉर्म सबमिट करें
- चाहें तो जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) से संपर्क करके भी इसे कैन्सिल करा सकते हैं।
- गलती से बने डुप्लीकेट ID को समय पर रद्द करना कानूनी परेशानी से बचा सकता है।
