Bihar Election 2025: चुनाव में पैसे या गिफ्ट बांटने पर होगी जेल, जानें क्या कहता है कानून

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Bihar Chunav 2015: पैसे और गिफ्ट बांटने पर सख्त हुई चुनाव आयोग

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान अगर कोई उम्मीदवार या व्यक्ति वोटरों को पैसे या उपहार देता पाया गया, तो उसे एक साल की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। चुनाव आयोग ने ऐसे मामलों पर निगरानी के लिए व्यय प्रेक्षक तैनात कर दिए हैं।

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलों में व्यय प्रेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो उम्मीदवारों के खर्च और गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी उम्मीदवार पर वोटरों को पैसे या उपहार बांटने का आरोप साबित होता है, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा दी जा सकती है।

क्या कहती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 170?

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का उपहार, नकद राशि या वस्तु देने या लेने पर सख्त सजा का प्रावधान है।

अगर कोई व्यक्ति वोटरों को डराने-धमकाने की कोशिश करता है, तो उस पर भी एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड लगाया जा सकता है।

कड़ी निगरानी और उड़नदस्ता टीम सक्रिय

प्रशासन ने चुनावी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए उड़नदस्ता टीमों का गठन किया है। ये टीमें पूरी तरह से सक्रिय हैं और संदिग्ध गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति पैसे या गिफ्ट बांटने की जानकारी देता है, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जनता को किसी भी तरह की रिश्वत या धमकी की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति और संपर्क नंबर

105 सिवान सदर, 106 जीरादेई, 107 दरौली (अजा) और 108 रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए

  • सुनील कुमार पांडेय (IRS, 2010 बैच)
  • मोबाइल: 8002219286 | दूरभाष: 06154-291706

109 दारौंदा, 110 बड़हरिया, 111 गोरेयाकोठी और 112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्रों के लिए

  • जितेंद्र कुमार तिवारी (IRS, 2012 बैच)
  • मोबाइल: 7366989286 | दूरभाष: 06154-291705

प्रेक्षकों से आम नागरिक प्रतिदिन सुबह 10:30 से 11:00 बजे के बीच पुराने जिला अतिथि गृह में मिल सकते हैं और चुनाव से जुड़ी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं।

मतदाताओं से अपील: रिश्वत न लें, लोकतंत्र को मजबूत करें

चुनाव आयोग ने जनता से अपील की है कि वे रिश्वत या उपहार लेने से बचें और लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भूमिका निभाएं। यदि कोई व्यक्ति पैसे या उपहार देने की कोशिश करता है, तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या प्रेक्षक को सूचित करें।

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