Bihar Election 2025: चुनावी विज्ञापनों के लिए अब MCMC से अप्रूवल जरूरी, नियम और गाइडलाइन जानें

Election commission Of India
Bihar Election 2025 Guidelines: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनावी विज्ञापन संबंधी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन डालने से पहले पूर्व-प्रमाणन लेना अनिवार्य होगा।
MCMC का होगा अप्रूवल
चुनाव आयोग ने Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) का गठन किया है। अब किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले संबंधित जिला या राज्य स्तरीय MCMC से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। MCMC न केवल विज्ञापनों को अप्रूव करेगा बल्कि पेड न्यूज और फर्जी प्रचार पर भी निगरानी रखेगा।
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया की बढ़ती पहुँच को देखते हुए उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण साझा करना होगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल माध्यमों पर चल रहे चुनावी प्रचार में पारदर्शिता बनी रहे।
चुनावी खर्च की जानकारी देना जरूरी
नए नियम के तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रचार पर होने वाले खर्च की पूरी जानकारी आयोग को देनी होगी। इससे न केवल चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होगी बल्कि वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित होगा।
आचार संहिता लागू
चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू कर दी है। सभी उम्मीदवारों और दलों को इसके नियमों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो।
