नीतीश कुमार का बड़ा फैसला: शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू, बिहारवासियों को मिलेगा लाभ

सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, TRE-4 से शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नियम होगा लागू
Bihar Teacher recruitment Domicile rule: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार, 4 अगस्त को शिक्षक भर्ती को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया है कि आगामी TRE-4 (Teacher Recruitment Exam-4) से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) को अनिवार्य बना दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से बिहारवासियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम नीतीश ने एक्स पर किया पोस्ट
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले का ऐलान करते हुए लिखा, ''नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (DOMICILE) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह TRE-4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा। TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी आदेश दिया गया है।''

यह फैसला न केवल बिहार के युवाओं को लाभ देगा, बल्कि बाहरी राज्यों से आने वाले आवेदकों की संख्या में भी कमी आएगी, जिससे प्रतियोगिता अपेक्षाकृत सीमित और स्थानीय हो जाएगी।
छात्र कई दिनों से कर रहे थे आंदोलन
शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर पटना सहित राज्य के अन्य जिलों और शहरों में छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। पटना में छात्र संगठनों ने शिक्षक बहाली में 100% डोमिसाइल क्वोटा की मांग उठाई थी।
TRE-4 और TRE-5 की तैयारी भी तेज
मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि TRE-5 की प्रक्रिया शुरू करने से पहले STET (State Teacher Eligibility Test) का आयोजन कराया जाएगा, जिससे योग्य अभ्यर्थियों की एक मजबूत सूची तैयार की जा सके। 2025 में TRE-4, और 2026 में TRE-5 आयोजित किया जाएगा।
