नेशनल हेराल्‍ड केस: सोनिया और राहुल को कोर्ट से राहत, 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

नेशनल हेराल्‍ड केस: सोनिया और राहुल को कोर्ट से राहत, 19 दिसंबर को होगी सुनवाई
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सोनिया और राहुल ने निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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नई दिल्‍ली. नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। केस की सुनवाई कर रही पटियाला हाउस की एक अदालत ने मामले की सुनवाई को 19 दिसंबर तक टाल दिया है। कोर्ट ने दोनों नेताओं को मामले की अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील एवं कांग्रेस नेता अभिषक मनु सिंघवी ने कहा, हमने अदालत से दोनों नेताओं को आज पेशी में छूट दिए जाने की मांग की थी। उन्‍हें 19 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। हमने कोर्ट से कहा कि आरोपी जल्‍द से जल्‍द मजिस्‍ट्रेट के समक्ष पेश होने को तैयार हैं।
इससे पहले अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक के बाद कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने मामले के राजनीतिक बदले की भावना के होने के सवाल पर मीडिया से कहा, 'मैं इस मामले को कोर्ट पर छोड़ती हूं, कोर्ट फैसला करे।' उन्‍होंने जोर देकर इस बात से इंकार किया कि वे परेशान हैं। उन्‍होंने कहा, 'मुझे क्‍यों परेशान होना चाहिए? जैसा कि मैंने अपने मित्रों से कहा था कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और मैं किसी से नहीं डरती।' उधर, राहुल गांधी भी बाढ़ प्रभावित पुडुचेरी और चेन्नई के दौरे पर रवाना हो गए हैं।
कल हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को इस केस में पेशी से छूट देने की याचिका ख़ारिज कर दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब दोनों नेताओं को आज मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन जारी किए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जोकि वरिष्‍ठ वकील एवं कांग्रेस नेता भी हैं, ने कहा, हम इस मामले को लेकर आज (मंगलवार को) सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेशी के आदेश दिए थे लेकिन अपील करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस के इन आला नेताओं पर अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व पाने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है।
बीजेपी नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेताओं पर अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक हासिल करने के मामले में धोखाधड़ी और 2000 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। बाद में अपील करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी। चार दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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