शरीफ और 10 अन्य लोगों के खिलाफ तीसरा मामला भी हुआ दर्ज, सुनवाई 2 अक्टूबर तक टली

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लीडर इमरान खान ने इस संबंध में मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप करने को कहा था। पहले इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में धर्मगुरु ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी) की शिकायत का हवाला देते हुए कहा था कि हत्या का मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया है इसलिए नए सिरे से मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।
पुलिस ने जिला अदालत के आदेश पर उसी मामले में सोमवार को दूसरी प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया था कि शरीफ ने यह बयान देकर संसद को गुमराह किया कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ से कभी नहीं कहा कि वह इमरान खान और तहीरूल कादरी से बात करें। कादरी एक जाने माने धर्मगुरू हैं, जो नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे थे।
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