पूर्व IPS संजीव भट्ट को SC से झटका, अमित शाह को मिली राहत

पूर्व IPS संजीव भट्ट को SC से झटका, अमित शाह को मिली राहत
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केंद्र में बीजेपी आने के बाद एसआईटी के गठन की मांग की थी।
नई दिल्ली. गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। संजीव भट्ट ने याचिका में अमित शाह और एस गुरुमूर्ति को गुजरात दंगा मामले में पार्टी बनाने की मांग रखी थी। साथ ही अपने खिलाफ दो मामलों की जांच कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराने की मांग की थी।
गौरतलब है कि संजीव भट्ट ने इस याचिका में अमित शाह और एस गुरुमूर्ति पर गुजरात दंगों की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। संजीव भट्ट पर गुजरात के तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल तुषार मेहता का ई-मेल अकाउंट हैक करने का भी आरोप है।

यही नहीं उन पर एक अधीनस्थ पुलिसकर्मी पर अपने हक में फर्जी शपथ-पत्र बनाने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है। भट्ट के मुताबिक, 'वह निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं।' उनका कहना है कि 2002 गुजरात दंगों में उनकी कार्रवाई तथ्यों के आधार पर थी जिससे डरकर राज्य सरकार ने उन्हे फंसाया है।

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आपको बता दें कि शुरू से ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे भट्ट, केंद्र में बीजेपी सरकार के आने के बाद से उन्होंने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन को लेकर याचिका दायर की थी।

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