RAS भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हाई कोर्ट का आदेश, ऑनलाइन आवेदन पर जरूरी नहीं आधार कार्ड

राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आरएएस और आरटीएस सेवा परीक्षा के लिये आवदेकों को ऑनलाइन आवेदन के समय आधार नम्बर के लिये बाध्य ना करने के लिये नोटिस जारी किए हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह सिराधना की खंडपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर आरएएस और आरटीएस परीक्षा के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के समय आधार संख्या के लिये बाध्य नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायालय ने प्रतिवादियों को आवेदकों से आधार नम्बर के लिये बाध्य ना कर किसी अन्य पहचान पत्र के जरिये आवेदन स्वीकार करने को निर्देशित किया है।
उच्च न्यायालय ने बीकानेर के प्रार्थियों नरसिंह राम और मांगीलाल की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किए हैं।
इनपुट-भाषा
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