''बापू का हत्यारा RSS'' बयान पर माफी मांगे राहुल: सुप्रीम कोर्ट

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By - haribhoomi.com |18 July 2016 6:30 PM
राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को जिम्मेदार ठहराया था।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के एक केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेद जताइए या फिर मुकदमे का सामना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की राहुल गांधी को एक संगठन की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं करनी चाहिए थी और अगर उन्होंने खेद नहीं जताया तो उन्हें मानहानि मामले में मुक़दमे का सामना करना पड़ेगा। राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी राहुल गांधी के एक बयान पर दायर मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए की।
निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा औार न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की पीठ ने कहा, हमारा यह मानना है कि यह ऐतिहासिक रूप से सही हो सकता है लेकिन तथ्य या बयान लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। आप सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं कर सकते।
पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता को दबाया या कुचला नहीं गया है। मानहानिपूर्ण बयान पर अंकुश लगाया गया है। लेखक, नेता, आलोचक या विपक्षी क्या कहते हैं, आप में उसे सहन करने की महान क्षमता होनी चाहिए। पीठ ने राहुल के भाषन पर सवाल उठाए औार आश्चर्य जताया की उन्होंने गलत ऐतिहासिक तथ्य का उद्धरण देकर भाषन क्यों दिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने विवेक से काम लिया है और राहुल गांधी को अगर लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा तो उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'हम सिर्फ यह देखेंगे कि ये मामला धारा-499 यानी आपराधिक मानहानि के तहत आता है या नहीं।'
राहुल गांधी ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि कानून को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने खिलाफ दायर अवमानना का मुकदमा रद्द करने की भी अर्जी दी थी। राहुल ने दो सप्ताह का समय मांगते हुए कोर्ट से कहा था कि उनके वकील कपिल सिब्बल अभी किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं।
कोर्ट ने कहा- अब नहीं टलेगा मामला
राहुल गांधी के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो किसी वजह से पेश नहीं हो पाए इसलिए राहुल गांधी की तरफ से पेश हो रहे जूनियर वकील ने कोर्ट से मामले को 2 हफ्तों के लिए टालने की मांग की लेकिन कोर्ट ने मामले को 2 हफ्ते तक टालने से मना कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ अगले बुधवार यानी 27 जुलाई तक मुल्तवी कर दिया। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि अब इस मामले को नहीं टाला जाएगा।
क्या है पूरा मामला ?
पिछले साल नंवबर 2015 में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने कहा था कि हमें लगता है कि इस मामले को शालीन तरीके से खत्म किया जा सकता है और मानहानि के मामले को निपटाया जा सकता है। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि वह मामले में बहस करना पसंद करेंगे।
आपको बता दें कि राहुल ने कथित तौर पर मार्च 2014 में ठाणे में चुनाव प्रचार के दौरान एक भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। इस बयान के विरोध में कई जगह उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। जिसके लिए राहुल ने मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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