चुनाव आदर्श आचार संहिता मामले में मोदी को क्लीन चिट, कमल का निशान दिखाकर ली थी सेल्फी

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By - haribhoomi.com |7 Aug 2014 6:30 PM
कांग्रेस पार्टी ने उन पर चुनाव संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
अहमदाबाद. गुजरात पुलिस ने लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के एक मामले में शुक्रवार को यहां एक मेट्रोपोलिटन अदालत में दाखिल रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। अपराध पहचान शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने आज यहां मेट्रोपोलिटन अदालत संख्या-11 में रिपोर्ट दाखिल की है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एम एच पटेल की अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया। जब पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग के निर्देशों पर दर्ज मामले में मोदी को क्लीन चिट दी गयी है तो उन्होंने हां में जवाब दिया।
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस साल 30 अप्रैल को जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
मोदी ने अहमदाबाद के रानिप इलाके में एक स्कूल में मतदान के तत्काल बाद संवाददाताओं को संबोधित करके विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस दौरान भाजपा के चुनाव चिहन कमल के फूल का भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने उन पर चुनाव संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए अपने आदेश में कहा था कि मोदी ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 (1) (ए) और 126 (आई) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जन प्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) के इन प्रावधानों के तहत अधिकतम सजा दो साल तक का कारावास है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एम एच पटेल की अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया। जब पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग के निर्देशों पर दर्ज मामले में मोदी को क्लीन चिट दी गयी है तो उन्होंने हां में जवाब दिया।
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस साल 30 अप्रैल को जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
मोदी ने अहमदाबाद के रानिप इलाके में एक स्कूल में मतदान के तत्काल बाद संवाददाताओं को संबोधित करके विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस दौरान भाजपा के चुनाव चिहन कमल के फूल का भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने उन पर चुनाव संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए अपने आदेश में कहा था कि मोदी ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 (1) (ए) और 126 (आई) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जन प्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) के इन प्रावधानों के तहत अधिकतम सजा दो साल तक का कारावास है।
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, इस मामले में कांग्रेस के अलावा और किस पार्टी ने याचिका दायर की थी -
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