PF खाताधारी हो जाए सावधान, 1 जून से कटेगा टीडीएस

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By - haribhoomi.com |21 May 2015 6:30 PM
एक जून से पीएफ निकालने पर टीडीएस द्वारा कटौती करने जा रहा है
नई दिल्ली. अब सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ उन मामलों में 1 जून से पीएफ निकालने पर टीडीएस द्वारा कटौती करने जा रहा है। यदि आपके खाते में 30,000 रुपये से अधिक है और कर्मचारी ने पांच साल से कम काम किया है। तो आपका पैसा कटेगा। ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि वित्त कानून, 2015 में एक कर्मचारी को देय संचयी भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में एक नई धारा 192 ए जोडी गई है।
बता दें कि ये प्रावधान एक जून, 2015 से प्रभावी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा, 'यदि संचय पीएफ बैलेंस के भुगतान के समय रकम 30,000 रुपये या इससे अधिक है और सेवा पांच साल से कम है तो टीडीएस काटा जाएगा।' सर्कुलर के मुताबिक, टीडीएस 10 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा, बशर्ते पैन जमा किया गया हो। हालांकि, सदस्य द्वारा फार्म 15जी या 15एच जमा किया जाता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यहा एक छूट दी गई है।
तो वही दूसरी तरफ फार्मों में यह घोषणा करनी होगी कि ईपीएफओ से संचय पीएफ भुगतान प्राप्त करने के बाद उसकी आय करयोग्य नहीं होगी। जहां फार्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा किया जाता है, वहीं फार्म 15जी 60 वर्ष से कम आयु के दावेदारों द्वारा जमा किया जाता है। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा टीडीएस काटने में कुछ अपवाद हैं। एक खाते से दूसरे खाते में पीएफ ले जाने की स्थिति में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा, यदि कर्मचारी खराब स्वास्थ्य की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
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