अच्छे दिन आए, महज बीस दिन में निपटेंगे पीएफ-पेंशन दावे: ईपीएफओ

अच्छे दिन आए, महज बीस दिन में निपटेंगे पीएफ-पेंशन दावे: ईपीएफओ
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जो पीएफ कार्यालय 10 दिन में दावों का निपटारा करेंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।
नई दिल्ली. सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को पीएफ निकासी व पेंशन सहित सभी दावों का 20 दिनों के भीतर निपटान करने को कहा है। गौरतलब है कि पहले यह समयसीमा 30 दिन की थी। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने हाल में ईपीएफओ के कामकाज की समीक्षा की और उसके बाद यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष (2014-15) से क्लेम सेटलमेंट यानी दावों के निपटारे का काम 20 दिन के अंदर किया जाएगा। जालान ने खास तौर पर पेंशन संबंधी दावों के जल्द निपटारे पर जोर दिया है। जो पीएफ कार्यालय 10 दिन में दावों का निपटारा करेंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।
यह है मौजूदा प्रावधान-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में प्रावधान है कि पीएफ के पैसों की निकासी या पेंशन प्राप्ति के लिए पूरी तरह सही भरे हुए और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ लगाए गए आवेदनों का निपटारा 30 दिन के अंदर किया जाएगा। 30 दिन की अवधि की गिनती पीएफ कमिश्नर के पास आवेदन पहुंचने से शुरू होगी।
कमी होने पर जानकारी दें-
यह भी प्रावधान है कि अगर आवेदनों में कोई त्रुटि या कमी है, तो उसके बारे में आवेदनकर्ता को 30 दिन के अंदर लिखित में जानकारी दी जाए, ताकि कमी को सुधार कर आवेदन पुन: पेश किया जा सके।
नीचे की स्‍लाइड्स में पढ़िए, कौन देगा आपको पीएफ पर ब्याज
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