ट्रेन छूटने के 3 दिन बाद रिफंड नहीं, रेलवे ने नियम में किए बदलाव

ट्रेन छूटने के 3 दिन बाद रिफंड नहीं, रेलवे ने नियम में किए बदलाव
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कैंसिलेशन के लिए सिर्फ तीन दिन की मियाद का नियम लागू भी कर दिया गया है।

नई दिल्ली. अगर आपकी किसी वजह से ट्रेन छूट जाती है तो आपको टिकट तीन दिन के अंदर ही लौटाना होगा। ऐसा करने पर आपको टिकट के आधे पैसे वापस मिल पाएंगे। अब तक रेलवे ट्रेन छूटने से 30 दिन के भीतर तक टिकट के आधे पैसे वापस करता रहा है। तीन दिन के बाद रेलवे ऐसे टिकटों पर विचार नहीं करेगा।

टिकट वापसी की मियाद इसलिए घटाई गई, क्योंकि रेल अफसरों के मुताबिक टिकट दलाल इस अवधि का काफी दुरुपयोग कर रहे थे। रेलवे ने हाल में ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिलेशन व रिफंड का नियम बदला है।
रायपुर के आरक्षण अफसरों ने बताया कि कैंसिलेशन के लिए सिर्फ तीन दिन की मियाद का नियम लागू भी कर दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने हाल में रेलवे को रिपोर्ट दी थी कि टीडीआर भरने की तिथि एक माह होने की वजह से टिकट दलाल नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
ऐसे होता है कैंसिलेशन
कैंसिलेशन का सिस्टम ये है कि ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट अथवा टीडीआर भरनी होती है। इसमें पूरी जानकारी देनी पड़ती है कि ट्रेन कैसे छूटी। इसमें स्टेशन मैनेजर की अनुमति लगती है। तब टिकट कैंसिल होता है और आधे पैसे लौटाए जाते हैं। यह प्रक्रिया अब भी पूरी करनी होगी, लेकिन केवल तीन दिन के भीतर। इसके बाद टिकट रद्द माना जाएगा।
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