नो डिटेंशन पॉलिसी पर जल्द गठित होगी समिति, गहनता से करेगी जांच

नो डिटेंशन पॉलिसी पर जल्द गठित होगी समिति, गहनता से करेगी जांच
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समिति का गठन हो जाने के बाद इस मामले पर चल रही धीमी प्रक्रिया की रफ्तार में गति आ सकती है।
नई दिल्ली. शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के प्रावधानों में शामिल 'फेल न करने की नीति' (नो डिटेंशन पॉलिसी) को लेकर जल्द ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक समिति का गठन करने वाला है। ये समिति कक्षा एक से आठवीं तक बच्चों को फेल न करने की नीति को वापस लिए जाने के मुद्दे पर राज्यों की ओर से लिखित में भेजी जाने वाली प्रतिक्रिया के मामले की गहनता से पड़ताल करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रालय जल्द ही इस मामले पर आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है।
हरिभूमि को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक फेल न करने की नीति को लेकर लगभग 10 राज्यों ने लिखित में अपने जवाब मंत्रालय को सौंपे हैं। इनमें पश्चिम-बंगाल और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल-प्रदेश की राज्य सरकारें भी इसे हटाने के पक्ष में हैं। मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों की ओर से इस मामले पर अलग-अलग प्रकार की फीडबैक मिल रही है। कुछ राज्यों का कहना है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को तीसरी कक्षा के बाद से हटाया जाना चाहिए। कुछ का कहना है कि इसे पांचवीं कक्षा के बाद हटाया जाना चाहिए।
समिति का गठन हो जाने के बाद इस मामले पर चल रही धीमी प्रक्रिया की रफ्तार में गति आ सकती है। गौरतलब है कि बीते 19 अगस्त को हुई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की 63 वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि राज्य नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाए जाने को लेकर एचआरडी मंत्रालय को लिखित में अपना जवाब भेजेंगे। बैठक के दौरान मौखिक रूप से लगभग सभी राज्यों ने इस प्रावधान को हटाने को लेकर अपनी सहमति दे दी थी। आरटीई कानून को 2009 में तत्कालीन संप्रग सरकार ने बनाया था। उस वक्त केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल थे।
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