किसी भी अपराधिक जांच के लिए आधार बॉयोमीट्रिक डेटा का उपयोग करने की नहीं है अनुमति: UIDAI

किसी भी अपराधिक जांच के लिए आधार बॉयोमीट्रिक डेटा का उपयोग करने की नहीं है अनुमति: UIDAI
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भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि किसी भी अपराधिक जांच के लिए आधार बॉयोमीट्रिक डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
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भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि किसी भी अपराधिक जांच के लिए आधार बॉयोमीट्रिक डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) डायरेक्टर इश कुमार ने गुरुवार को पुलिस को आधार डेटा का लिमिटेड एक्सेस दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स और बिना शिनाख्त के शवों को ट्रेस करने में इससे मदद मिलेगी।

यूआईडीएआई ने शुक्रवार को कहा कि आधार अधिनियम के सेक्शन 29 के अनुसार, यूआईडीएआई द्वारा एकत्रित बॉयोमीट्रिक्स डेटा केवल आधार बनाने और आधार धारकों की पहचान के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

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