UIDAI ने शीर्ष अदालत से कहा- बालिग होने पर आधार से इंकार नहीं कर सकते नाबालिग

X
By - टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली |3 April 2018 11:12 PM
यूआईडीएआई ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि जिन नाबालिगों का आधार कार्ड बन चुका है वे बालिग होने पर आधार योजना के दायरे से बाहर नहीं रह सकते।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि जिन नाबालिगों का आधार कार्ड बन चुका है वे बालिग होने पर आधार योजना के दायरे से बाहर नहीं रह सकते।
ये भी पढ़ें- पीयूष गोयल के खिलाफ दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव के लिये नोटिस देगी कांग्रेस
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल आधार योजना और इससे जुड़े 2016 के कानून का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं के सवालों पर यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय के लिखित जवाब का जिक्र कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि स्कूल के अधिकारी अभिभावकों की मंजूरी से पांच से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का आधार हेतु पंजीकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
यह पूछे जाने पर कि क्या कोई बालक18 वर्ष का होने पर इस योजना से हट सकता है, शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि आधार कानून2016 में इसकी अनुमति नहीं है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS