पासपोर्ट बनवाने के लिए अब नहीं देना होगा मैरिज सर्टिफिकेट, किए गए ये बदलाव

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हमने लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट के नियम में बदलाव किया गया है।
सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट बनवाने में कई तरह की दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्हें खत्म करने ऐलान किया है। सुषमा स्वराज साथ ही कहा कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि विवाहित पुरुषों और महिलाओं ने शिकायत की थी पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है, इसलिए पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया गया है।
सुषमा स्वराज ने आगे कहा कि कुछ तलाकशुदा महिलाओं ने शिकायत की थी कि पासपोर्ट फॉर्म पर उनके पूर्व-पति का नाम भरने के लिए कहा जाता था। इतना ही जो बच्चा तलाक के बाद उसके पूर्व पति के पास है उसका नाम भी भरने के लिए कहा जाता था। इसलिए हमने अब नियम में बदलवा कर दिऐ हैं।
Married men & women complained that their marriage certificates are reqd. at passport office, we scrapped the rule. Some divorced women complained that they are reqd. to fill the name of ex-husband & their children of their estranged father. So we changed the rule: Sushma Swaraj pic.twitter.com/kwWbjGV4u5
— ANI (@ANI) June 26, 2018
आपको बता दें कि मोहम्मद अनस सिद्दीकी और तन्वी सेठ से जुड़े पासपोर्ट विवाद के बाद अब सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट सेवा ऐप को आज लॉन्च कर दिया है।
सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट सेवा ऐप लॉन्च करते हुए कहा कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ऐप पर दिए पते पर ही पुलिस वेरिफिकेशन होगा।
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