वैष्णो देवी: SC ने NGT के आदेश पर लगाई रोक, 24 नवंबर से शुरू नहीं होगा नया रास्ता

वैष्णो देवी: SC ने NGT के आदेश पर लगाई रोक, 24 नवंबर से शुरू नहीं होगा नया रास्ता
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''एनजीटी'' ने नये रास्ते को खोलने का आदेश दिया था।

जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी गुफा में जाने वाले पैदल यात्रियों और बैट्री चालित कारों के लिये 24 नवंबर तक नया खोलने के नेशनल ग्रीन टिब्यूनल 'एनजीटी' के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष बोर्ड ने कहा कि श्रृद्धालुओं के गुफा तक जाने के लिये पहले से ही दो रास्ते खुले हैं और तीसरे मार्ग का निर्माण चल रहा है, और अभी यह पूरा नहीं हुआ है। इस मार्ग को अगले साल फरवरी में खोला जायेगा।

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दो सदस्यों वाले खंडपीठ ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया है। बता दें कि 'एनजीटी' ने इस नये रास्ते को 24 नवंबर तक खोलने का आदेश दिया था। लेकिन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि 24 नवंबर से नया मार्ग खोलना संभव नहीं है।

कोर्ट ने इस बाबत याचिकाकर्ता से जवाब मांगा कि आखिर कब तक रास्ता तैयार हो जाएगा और उस विशेष रास्ते पर बैटरी चालित वाहन नियमित रूप से कब से चलने लगेंगे।

इस पर बोर्ड के वकील ने खराब मौसम की दुहाई देते हुए कहा कि फरवरी में ही काम शुरू हो सकता है। लिहाजा, तीसरे रास्ते को फिलहाल खोल पाना मुश्किल है।

वैष्णो देवी धाम के लिए एनजीटी के आदेश

एनजीटी ने 13 सितंबर को वैष्णो देवी मंदिर में बढ़ती भीड़ और गंदगी को लेकर एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए थे।

  • रोजाना 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे।
  • 24 नवंबर से नया रास्ता खुलेगा और इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी।
  • नए रास्ते पर घोड़े और पालकी बैन होंगे, पुराने से भी धीरे-धीरे हटाए जाएंगे।
  • वैष्णो देवी मंदिर परिसर में नए कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई।
  • कटरा के पास रोड और बस स्टैंड पर गंदगी करने वालों पर दो हजार का जुर्माना लगेगा।

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