आडवाणी, जोशी और उमा पर चलेगा केसः SC

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कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग मामलों को जोड़ दिया जाए और रायबरेली में चल रहा मामला लखनऊ में ही चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट बुधवार को बाबरी विध्वंस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग मामलों को जोड़ दिया जाए और रायबरेली में चल रहा मामला लखनऊ में ही चलेगा।
आडवाणी सहित अन्य नेताओं पर रायबरेली कोर्ट में भीड़ को उकसाने का मामला चल रहा है, जबकि लखनऊ की विशेष अदालत में कार सेवकों पर षड्यंत्र और विवादित ढांचे को ढहाने का मामला चल रहा है।
सीबीआई ने यह दलील पेश की थी कि आडवाणी समेत इन 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का मुकदमा चलना चाहिए। कोर्ट ने भी सीबीआई की इस दलील पर सहमती जाहिर की। कोर्ट ने कहा है कि मामले की डे टू डे सुनवाई हो और पूरी प्रक्रिया दो साल में पूरा कर लिया जाए।
जिस पर आडवाणी और जोशी के अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने संयुक्त ट्रायल के आइडिया का विरोध करते हुए कहा था कि सीआरपीसी के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि यह आरोपियों के जीवन जीने और स्वतंत्रता के मूल अधिकार से जुड़ा मामला है।

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