राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान

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By - टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली |29 Oct 2018 3:04 AM
सुप्रीम कोर्ट आज से अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम फैसला सुना सकती है।
सुप्रीम कोर्ट आज से अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम फैसला सुना सकती है।
Kaaba badla nahi ja sakta, Harmandir sahab badla nahi ja sakta, Vatican ko badla nahi ja sakta aur Ram jamansthaan ko badla nahi ja sakta, yeh ek satya hai: Indresh Kumar, RSS (28.10.18) pic.twitter.com/6Y6DTodIsH
— ANI (@ANI) October 29, 2018
उससे पहले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिस तरह काबा, हरमंदिर साहब और वेटिकन को बदला नहीं जा सकता है, उसी तरह राम जन्मस्थान भी बदला नहीं जा सकता है। ये एक सत्य है।
जानकारी के लिए बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ इस मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ इस मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 सितंबर 2010 को 2-1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाये। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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