अब आसानी से बदले जा सकेंगे सड़े-गले-फटे नोट, RBI ने जारी किए नए दिशा निर्देश

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By - टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली |10 July 2018 8:16 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोट बदलने के नियम को बदल दिया है। इस नियम के बदलने से आप अपने कटे-फटे नोट को बदला जा सकेगा और इतना ही सरकारी विभागों का भुगतान भी कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोट बदलने के नियम को बदल दिया है। इस नियम के बदलने से आप अपने कटे-फटे नोट को बदला जा सकेगा और इतना ही सरकारी विभागों का भुगतान भी कर सकते हैं।
आरबीआई ने कहा कि ऐसे नोट जो पानी या पसीना या कोई अन्य चीज लगने से ज्यादा गंदे हो गए हो या जिनके दो टुकड़े हो गए हों लेकिन उनमें कोई जरूरी फीचर गायब न हुआ हो तो उनसे सरकारी बकाया हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल आदि का भुगतान किया जा सकता है।
इसके अलावा ऐसे नोट जिनका फटा हिस्सा कहीं गायब हो गया है या जो दो से अधिक टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, ये नोट किसी भी बैंक में जमा किेए जा सकते हैं।
ये नोट रिजर्व बैंक आफ इंडिया के (नोट रिफंड) नियम 2009 के तहत बदले जाएंगे। ऐसे नोटों को बैंक काउंटर पर भी जमा किया जा सकता है। लेकिन, बैंक इन नोटों को दोबारा जनता को जारी नहीं करेंगे।
आरबीआई ने कहा कि नारे या राजनीतिक संदेश लिखे नोट की कानूनी नहीं माना जाएगा। इस तरह के नोट को नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा जो नोट जानबूझकर खराब या फाड़ा गया हो, ऐसे नोटों को भी बदलने का दावा नहीं किया जा सकता।
अगर कोई सख्स बड़ी मात्रा में कटे-फटे नोट बदलने के लिए देता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए ताकि इस मामले में जांच और कार्रवाई की जा सके।
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