200 और 2000 के कटे-फटे नोटों को बदले के लिए RBI ने बताया ये नियम

200 और 2000 के कटे-फटे नोटों को बदले के लिए RBI ने बताया ये नियम
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भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को संशोधन किया था। साथ ही लोगों को महात्मा गांधी ऩई सीरीज के नोट्स का लेन-देन करने में आसानी से सक्षम बनाया जा सके। ये नोट्स पहले की सीरीज की तुलना में आकार में छोटे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को संशोधन किया था। साथ ही लोगों को महात्मा गांधी ऩई सीरीज के नोट्स का लेन-देन करने में आसानी से सक्षम बनाया जा सके। ये नोट्स पहले की सीरीज की तुलना में आकार में छोटे हैं।
आरबीआई ने बैकों को निर्देश दिया है कि अब बैंक 200 और 2000 रुपये के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्रायल ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने भी नोट रिफंड रूल 2009 में किए गए इन अहम बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

बता दें कि केंद्रीय बैंक ने रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए कहा कि महात्मा गांधी (नए) श्रृंखला में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले नियमों के अनुसार सिर्फ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था।

रिजर्व बैंक ने कहा कि साथ ही 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं। 50 रुपये से कम मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है जब नोट के कुल क्षेत्र का कम से कम 40 फीसदी हो।

विदित रहे कि नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था।
जबकि संशोधित नियमों में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है। साथ ही 1000 रुपए के नोट को बदलने का प्रावधान हटा दिया गया है। याद दिला दें कि 2000 रुपये के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे।
2000 रुपये के मूल्य के विचलित नोट का मूल्य पूर्ण या आधे में वापस किया जा सकता है, क्योंकि मामला हो सकता है कि नोट के एकल सबसे बड़े टुकड़े का न्यूनतम अविभाजित क्षेत्र पूर्ण धनवापसी के लिए 88 वर्ग सेमी और आधा धनवापसी के लिए 44 वर्ग सेमी है

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