मोबाइल और आधार की जानकारी के बिना नहीं मिलेगी पेंशन, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है।
इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफआरडीए ने नए और मौजूदा सब्सक्राइबर्स के लिए फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (एफएटीसीए) और सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्टोरिटी इंटरेस्ट (सीईआरएसएआई) अनिवार्य कर दिया है।
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पीएफआरडीए ने समय समय पर एनपीएस के ऑपरेशनल समस्याओं को सुधारने और सरलीकरण के लिए कई पहलें की हैं। जैसा कि एनपीसी आर्किटेक्चर के तहत न्यू फंक्शनैलिटी डेवेलप्मेंट, अकाउंट ओपनिंग का सरलीकरण, निकासी और शिकायत निवारण मैनेजमेंट आदि।
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “अथॉरिटी की ओर से फैसला लिया गया है कि सब्सक्राइबर्स की सहूलियत के लिए और एनपीएस से बिना किसी दिक्कत के बाहर निकलने के लिए बैंक खाता जानकारी और मोबाइल डिटेल्स देना अनिवार्य हैं।”
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इस तरह करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
यह नये सब्सक्राइबर्स की ओर से न्यू कॉमन सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन फॉर्म (सीएसआरएफ) में भरना जरूरी है। मौजूदा सब्सक्राइबर्स को अपने लॉगइन (www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login ) में ऑनलाइन एफएटीसीए सेल्फ सर्टिफिकेशन जमा करने की सुविधा दी हुई है। यह जानकारी भी मंत्रालय ने दी है।
अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए इन सभी फील्डस को भरना जरूरी है। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये फील्ड्स खाली न छूटे।
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