दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए फिर लागू हुआ ऑड-ईवन का फॉर्मूला, जानें पूरे नियम

दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए फिर लागू हुआ ऑड-ईवन का फॉर्मूला, जानें पूरे नियम
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दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नियम लागू करने का ऐलान किया।

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों के लिए ऑड-ईवन का फॉर्मूला फिर से लागू कर दिया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट और एनजीटी की फटकार के बाद यह कदम उठाया गया है।

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दिल्ली में इस बार ऑड-ईवन का नियम पांच दिनों के लिए लागू किया गया है। यह 13 नबंवर से लागू होगा। अगर हालात सामान्य नहीं होंगे तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में इससे पहले ऑड-ईवन प्रदूषण रोकने में कामयाब रहा था।

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यह नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा। इस फॉर्मूले के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के जज, राजनयिक, उपराज्यपाल और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को नियम के दायरे से बाहर होंगे।

क्या है ऑड-ईवन का नियम

ऑड-ईवन के नियम तहत गाड़ियों अपने नबंर प्लेट के आखिरी अंक के आधार पर चलाई जाएंगी। जैसे एक दिन ऑड यानि विषम नबंर 1,3,5,7,9 वाली गाड़ियां चलेंगी, जबकि दूसरे दिन ईवन यानि सम अंक 0, 2,4,6,8 वाली चलाई जाएंगी।

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ऑड-ईवन का नियम के फायदे

ऑड-ईवन का नियम के बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यह प्रदूषण रोकने में कारगर है। इसके साथ ही ईंधन बचाने में भी यह कारगर है। सड़क हादसे और रोड रेज की घटनाएं कम होती हैं। साथ ही ट्रैफिक समस्या से लोगों को निजात मिलती है।

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