NGT का फरमान- सभी राज्य प्रदूषण बोर्ड को हर माह दें रिपोर्ट, नहीं तो दर्ज होगा केस

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण बोर्ड को लेकर दिल्ली समेत सभी राज्यों को फटकार लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों को प्रति माह रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है।
इसे भी पढ़ें- भगोड़े मेहुल चौकसी को लेकर ईडी ने मुंबई हाईकोर्ट में चार्जशीट की फाइल, कहा- मेहुल चौकसी है मास्टरमाइंड
शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि सभी राज्य प्रति माह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट ना देने पर या लापरवाही करने पर राज्यों पर केस दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद राज्यों की मुश्किल बढ़ सकती है।
National Green Tribunal directed all states including Delhi to submit their reports to Centre Pollution Control Board (CPCB) on a monthly basis. In case of non compliance, CPCB may file complaint to NGT against that state.
— ANI (@ANI) July 27, 2018
बता दें कि प्रदूषण की मार से देश परेशान है। इसको लेकर राज्य सरकार प्रदूषण बोर्ड को समय-समय पर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़े रूख इख्तयार किए हैं। संभावना है कि इसके बाद प्रदूषण को लेकर राज्य सतर्कता बरतेंगे।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Tags
- होम
- क्रिकेट
- ई-पेपर
- वेब स्टोरीज
- मेन्यू
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS