खुशखबरी! अब पासपोर्ट बनवाना हुआ और भी आसान, नहीं लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स

पासपोर्ट बनवाना अब और भी आसान होने वाला है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। जानकारी के मुताबिक, अब तक पासपोर्ट बनवाने के लिए मंत्रायल ने जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर रखा था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
पासपोर्ट बनवाने के लिए 26 जनवरी 1989 या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य था। लेकिन अब नगर निगम के रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या सर्टिफाइड अथॉरिटी से बनवाया गया जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
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अब आप किसी शैक्षणिक संस्था की तरफ से जारी किए गए ट्रांसफर या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के जरिए भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं।
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आधार कार्ड या ई-आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड भी पासपोर्ट बनाने के लिए मान्य होंगे
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इसके साथ ही अब आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए माता-पिता का विवरण देना आवश्यक नहीं है। इसकी जगह आप किसी अभिभावक, साधु-संत आध्यात्मिक गुरू का भी नाम दे सकते हैं।
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वहीं मंत्रालय ने पासपोर्ट फॉर्म में कॉलम की संख्या को भी 15 से घटाकर 9 कर दिया है। फार्म से A, C, D, E, J और K कॉलम को हटा दिया गया है।
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अब तक आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोटरी आदि से सत्यापन कराना पड़ता था लेकिन अब केवल पेपर पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा।
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