ऐसे करें ''आधार'' को ''पैन कार्ड'' से लिंक

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के सरकारी एेलान के बाद बड़ी तादाद में लोग उलझन में हैं। दोनों कार्ड के डिटेल्स में कोई भी अंतर होने पर ये काम नहीं हो पा रहा है।
ऐसे में अब इनकम टैक्स विभाग आधार को पैन से जोड़ने की प्रक्रिया आसान बनाने जा रहा है। देश में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं, जिनके आधार और पैन डिटेल्स में अंतर है, और वह इन्हें लिंक नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसे में आयकर विभाग ने कहा है कि अब लोग अपने पैन कार्ड की एक स्कैन कॉपी देकर भी आधार लिंक कर सकेंगे। हालांकि इसका फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा, जिनके नाम की स्पेलिंग में अंतर होगा।
जानिए आप अपने आधार को पैन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं।
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दोनों आधार और पैन नंबर को जोड़ने की सुविधा के लिए एक विंडो दिखेगी। उपलब्ध जगह पर अपना आधार नंबर डालें। यह जांचें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, लिंग) पैन में बताई गई जानकारी के साथ मेल खाती है।
आपकी पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा की पुष्टि की जाएगी। 'लिंक अब' पर क्लिक करें। दोनों के विवरण मिलने पर ही पैन और आधार को जोड़ा जाएगा।
आयकर विभाग यह व्यवस्था भी करने जा रहा है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्सपेयर्स को आधार जोड़ने का विकल्प दिया जाए। इसमें उन्हें बिना अपना नाम बदले वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी का ऑप्शन चुनना होगा।
इसके बाद उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि बतानी होगी और मोबाइल फोन पर आए ओटीपी को डालना होगा। अगर जन्मतिथि में कोई अंतर नहीं होगा तो आधार से पैन कार्ड जुड़ जाएगा।
अभी तक देश के एक करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों ने आधार को पैन से जोड़ा है, लेकिन यह तादाद काफी कम है क्योंकि देश में 25 करोड़ से ज्यादा पैनहोल्डर हैं।
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