गायत्री प्रजापति को बेल देने वाले जज सस्पेंड

गायत्री प्रजापति को बेल देने वाले जज सस्पेंड
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ओमप्रकाश मिश्रा ने गायत्री सिंह को जमानत देते हुए कहा था कि अभियुक्तों के साथ सहवास में महिला की सहमति थी।
हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री और गैंगरेप आरोपी गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शुक्रवार को निलंबित कर दिया।
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। खबरों के अनुसार हाईकोर्ट ने जस्टिस सुधीर अग्रवाल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश जारी करेंगे।
इसके साथ ही उनके सारे अधिकार भी सीज कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल मिश्रा की तैनाती POSCO कोर्ट में है और कल यानी कि 30 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट है।
हाई कोर्ट ने प्रजापति की जमानत पर विरोध जताते हुए कहा कि जिन स्थितियों में जमानत दी गई, वह घोर आपत्तिजनक है।
इस मामले की सुनवाई के दुरान जज ओमप्रकाश मिश्रा ने गायत्री सिंह को जमानत देते हुए कहा था कि अभियुक्तों के साथ सहवास में महिला की सहमति थी। उन्होंने कहा कि अगर 3 साल से दुष्कर्म हो रहा था तो कहीं शिकायत क्यों नहीं की।

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