Hari bhoomi hindi news chhattisgarh
toggle-bar

जीएसटी: 5 अगस्त से भरा जाएगा फॉर्म, जानें क्या है नियम

एक जुलाई को लागू हुए सामान और वास्तु कर का 5 अगस्त से फॉर्म भरा जायेगा।

जीएसटी: 5 अगस्त से भरा जाएगा फॉर्म, जानें क्या है नियम
X

एक जुलाई को लागू हुए सामान और वास्तु कर का 5 अगस्त से फॉर्म भरा जायेगा। जिसके जरिए टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है। यह सुविधा 20 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी।

जीएसटी के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा है कि कंपनियां 5 अगस्त से जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर अपना रिटर्न फाइल कर सकती हैं। इस रिटर्न को जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर 3 बी फॉर्म भरकर किया जा सकता है।

इसे भी पढ़ें:देश में 12 लाख से अधिक कारोबारियों ने किया GST के लिए पंजीकरण

इसके साथ ही जीएसटी ने कर संग्रह के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत 25 बैंकों को अपने साथ जोड़ा है। जानकारी हो कि 20 अगस्त तक रिटर्न भरने के साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य जीएसटी भी भरा जाएगा।

जीएसटी चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा कि उत्पात शुल्क, सेव कर और वैट का भुगतान करने वाले 71.30 लाख से अधिक करदाता जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इसके अलावे 13 लाख नए पंजीकरण हुए हैं।

इसे भी पढ़ें:वित्त मंत्री ने कहा- नोटबंदी और GST से कर आधार बढ़ेगा, नकद लेनदेन होगा मुश्किल

कंपनियों को अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाए 5 सितंबर तक भरना होगा। आपको बता दें जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न को जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर 3 बी फॉर्म भरकर भरा जाएगा। अंतरिम रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 3 बी भरने की सुविधा 5 अगस्त को शुरू हो हो रही है।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

और पढ़ें
Next Story