इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा GST रजिस्ट्रेशन

जीएसटी लागू होने के बाद लोगों को चिंता सताने लगी है कि जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कहां कराएं और कैसे कराएं।
जीएसटी के लिए आवेदन करने से पहले कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर काम आते हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 जून से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो जीएसटी के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।
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पैन कार्ड
जीएसटीएन फ्रेमवर्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को अपने पैन कार्ड का विस्तार में जानकारी देनी होगी। यानी कि जीएसटीएन ढांचे के तहत पंजीकरण के लिए, व्यापार और व्यापारियों को अपनी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो
अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: 1. ऑथराइजेशन लेटर 2. फर्म की बैंक स्टेटमेंट 3. रजिस्ट्रेशन लेटर 4. पार्टनर की फोटोग्राफ और उनका एड्रेस प्रूफ 5. फर्म में अगर चार पार्टनर हैं तो एक व्यक्ति को ऑथोराइज किया जाता है जिसके हस्ताक्षर लगते हैं।
प्राइवेट लिमिटेड हो तो
अगर आपका बिजनेस प्रायवेट लिमिटेड की कैटेगरी में आता है तो आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है: रजिस्ट्रेशन लेटर, अथॉइराजेशन लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरर्पोरेशन, बैंक स्टेटमेंट की जरुरत होगी, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ बिजनेस प्लेस का।
अगर प्रॉपराइटरशिप हो तो
यदि आपका बिजनेस प्रॉपराटरशिप बिजनेस है तो आपको वैट एक्साइज, या सर्विस टैक्स सर्टिफिकेट की जरुरत होगी। इसके अलावा इन दस्तावेजों की: 1. बैंक स्टेटमेंट 2. फोटोग्राफ 3. एड्रेस प्रूफ।
यह भी जरूरी
टैक्स भरने वालों के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी होगा। इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी मांगी जाएगी क्योंकि मोबाइल और ईमेल एड्रेस पर ओटीपी भेजा जाता है कंफर्मेशन के लिए।
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