चुनाव आयोग ने मांगी आचार संहिता के नियम बनाने की शक्ति, सरकार ने SC में किया विरोध

केंद्र ने चुनाव आयोग को उच्चतम न्यायालय की तरह नियम बनाने की शक्ति देने की मांग करने वाली याचिका का शीर्ष अदालत में विरोध किया है। याचिका में आयोग को चुनाव संबंधित नियम और आचार संहिता बनाने की शक्ति देने की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कहा है कि ‘मौजूदा व्यवस्था' में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है और आवश्यक विधायी कार्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने याचिका को खारिज करने की मांग की है।
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याचिका में आयोग को स्वतंत्र सचिवालय प्रदान करने और इसके खर्च को लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की तर्ज पर भारत की संचित निधि पर भारित करने की मांग की गई है।
दो अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही और समान आधार पर हटाए जाने के लिये केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध पर सरकार ने शीर्ष अदालत के एक फैसले का उल्लेख किया और कहा कि चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित है और इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
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मंत्रालय ने कहा कि चुनाव आयोग को नियम बनाने की शक्ति देने की प्रार्थना ‘अस्पष्ट' है और उसने साफ कर दिया कि विधि आयोग ने इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की है।
मंत्रालय ने कहा कि भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में की गई प्रार्थना ‘नीतिगत मामला' है और विधायिका के अनन्य क्षेत्र में है।
इनपुट- भाषा
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