मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः कोर्ट ने उपेंद्र राय की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब

मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः कोर्ट ने उपेंद्र राय की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब
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दिल्ली की एक अदालत ने कथित जबरन वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेन - देन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पत्रकार उपेंद्र राय की जमानत अर्जी पर आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित जबरन वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेन - देन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पत्रकार उपेंद्र राय की जमानत अर्जी पर आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने जांच एजेंसी को 11 जुलाई तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया। उसी दिन इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।
इस बीच अदालत ने राय की न्यायिक हिरासत ईडी की अर्जी पर 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।
राय को ईडी ने यहां तिहाड़ जेल में आठ जून को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उससे महज कुछ समय पहले राय को केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक मामले में जमानत मिली थी।

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