केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे सीबीआई चीफः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे सीबीआई चीफः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि सीबीआई चीफ केंद्रीय सतर्कता आयोग को किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे थे।
सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नया मोड़ ला दिया है। मंत्रालय ने बताया है कि सीबीआई डायरेक्टर केंद्रीय सतर्कता आयोग को जांच में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे थे।
मंत्रालय ने कहा कि सीबीआई के वरिष्ठ कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में 24 अगस्त, 2018 को शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 14 सितंबर को निदेशक सीबीआई को 3 अलग-अलग नोटिस (सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत) भेजे थे।
इसमें कहा गया था कि वह इन अधिकारियों के खिलाफ सुबूत इकट्ठा करके आयोग समक्ष पेश करें। कई मौके दिए गए कि ब्यूरो खुद सुबूत इकट्ठा करे। हालांकि सीबीआई ने 24 सितंबर 2018 को आयोग के सामने तीन हफ्तों के भीतर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था।
बार-बार आश्वासन और रिमाइंडर भेजने के बावजूद, सीबीआई आयोग से पहले रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रही। आयोग ने देखा है कि सीबीआई निदेशक गंभीर आरोपों से संबंधित मांगे गए रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

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