महाराष्ट्र में भाई दूज पर संकट, बस कर्मचारी अड़े हड़ताल पर

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By - टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली |20 Oct 2017 4:12 PM
एमएसआरटीसी के कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 16 अक्टूबर से हड़ताल पर थे।
मुम्बई के महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 'एमएसआरटीसी' द्वारा की जा रही बसों की हड़ताल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'अवैध' करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने हड़ताल को तुरंत वापस लेने का ऑर्डर जारी किया है।
#FLASH: Bombay High Court terms #MSRTC strike 'illegal' & orders to call it off with Immediate effect pic.twitter.com/tl4bjiDibC
— ANI (@ANI) October 20, 2017
बता दें कि 'एमएसआरटीसी' के कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 16 अक्टूबर से हड़ताल पर थे।
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