उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन; बोले-संख्या बल नहीं ये विचारधारा की लड़ाई

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: नामांकन दाखिल करते पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी व अन्य।
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Vice Presidential Election 2025: इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) ने गुरुवार, 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत सहित गठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहे।
जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) ने इस दौरान पार्टी लाइन से परे समर्थन मिलने की उम्मीद जताई। कहा, उपराष्ट्रपति का यह चुनाव संख्या बल नहीं, बल्कि विचारधारा के आधार पर होगा। देश को आज धर्म-सम्प्रदाय और नफरत की बजाय संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाला व्यक्ति चाहिए।
नामांकन से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए रेड्डी ने कहा, संख्या बल मायने रखता है, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, इसलिए पूरा विश्वास है कि मुझे सभी पार्टियों और उनके सांसदों का समर्थन मिलेगा। रेड्डी ने कहा, मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि यह विचारधारा की लड़ाई है।
Opposition Vice-Presidential candidate Justice (Retd) B. Sudershan Reddy ji files his nomination papers.
— Congress (@INCIndia) August 21, 2025
We, the Opposition parties, stand united in our support for Shri Reddy. We are confident that his wisdom, integrity, and dedication will inspire and guide our nation toward… pic.twitter.com/Jjrf4tVcrz
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का शेड्यूल
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति चुनाव?
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति इलेक्शन संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा उपराष्ट्रपति चुनावों को अधिसूचित करता है।
उपराष्ट्रपति चुनाव क्यों हो रहा?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। उप राष्ट्रपति पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ है। 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था।
