सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एक ही शिफ्ट में होगी NEET PG 2025 परीक्षा, 15 जून को है एग्जाम

NEET PG Exam 2025: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा पर बड़ा फैसला सुनाया है। SC ने शुक्रवार (30 मई) को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को नीट पीजी 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा-दो शिफ्ट में परीक्षा कराने से मनमानी होती है। 'किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता के स्तर को एक समान नहीं कहा जा सकता। परीक्षा में अभी दो हफ्तों से ज्यादा का समय बचा है। NBE को पर्याप्त समय है कि वह नए सिरे से केंद्र चिन्हित कर परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित करे।
जल्द से जल्द जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करें
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नीट पीजी परीक्षा मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने NBE को पारदर्शिता बनाए रखे और सुरक्षित केंद्र सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही जल्द से जल्द सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा है।
NBE के तर्कों को किया खारिज
NBE की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर आचार्य ने कहा कि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है और पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे के अभाव में दो पालियों में परीक्षा आवश्यक थी। उन्होंने यह तर्क दिया कि अन्य परीक्षाएं जैसे CAT, JEE, CUET भी दो पालियों में होती हैं और कठिनाई स्तर के अंतर को सामान्यीकरण के ज़रिए संतुलित किया जाता है। पीठ इन दलीलों से सहमत नहीं हुई। न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा-आपको ऑनलाइन परीक्षा की आवश्यकता क्यों है, जब यह केवल एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा है? न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि आपको हल निकालना होगा ताकि सभी अभ्यर्थी एक ही स्तर पर परीक्षा दे सकें।
15 जून को होनी है परीक्षा
बता दें कि NEET PG परीक्षा 2025 15 जून को होनी है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2 जून को जारी होंगे। कोर्ट ने NBE को जल्द नया शेड्यूल जारी करने का आदेश दिया है। एनबीई ने कोर्ट में कहा-देश में एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र उपलब्ध नहीं हैं? इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा-हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि देशभर में मौजूद संसाधनों और तकनीकी प्रगति के बावजूद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एक ही शिफ्ट में परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं तलाश सकी।
जानिए पूरा मामला
NEET PG 2024 परीक्षा के बाद छात्रों ने पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताई। छात्रों ने पारदर्शिता की मांग को लेकर सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा एक ही शिफ्ट होनी चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से बचा जा सके। साथ ही छात्रों ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने की भी मांग की थी। छात्रों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को NEET PG 2025 एक ही पाली में कराने का आदेश दिया।
