Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में फोटो, वीडियो और रील्स बनाने पर लगा बैन, दिए ये 8 निर्देश

सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court: अब सुप्रीम कोर्ट के वकील परिसर में वीडियो और रील्स नहीं बना सकेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की गरिमा और सुरक्षा के उद्देश्य से एक परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आधिकारिक उद्देश्यों को छोड़कर उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों (हाई सिक्योरिटी जोन) में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं की जा सकेगी। सर्कुलर में दिए गए सख्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
सर्कुलर में कहा गया है कि वकील, वादी, प्रशिक्षु, विधि लिपिक और मीडियाकर्मी पर उच्च सुरक्षा क्षेत्र के अंदर फोटो खींचने, वीडियो बनाने और रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए मोबाइल फोन, कैमरा, सेल्फी स्टिक, ट्राइपोड जैसे उपकरणों को लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इंटरव्यू और न्यूज के लिए लाइव प्रसारण की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ मीडिया लॉन में ही आयोजित किए जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए 8 दिशानिर्देश
- सुप्रीम कोर्ट के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में आधिकारिक इस्तेमाल के अलावा फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- मीडियाकर्मी निम्न सुरक्षा क्षेत्र के लॉन में ही इंटरव्यू ले सकेंगे और लाइव न्यूज टेलीकास्ट कर सकेंगे।
- उच्च सुरक्षा क्षेत्र में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आदि के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है।
- उच्च सुरक्षा क्षेत्र में कैमरा, ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक आदि का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है।
- अगर कोई वकील, वादी या विधि लिपिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित बार एसोसिएशन या संबंधित राज्य बार काउंसिल नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- अगर कोई मीडियाकर्मी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो एक महीने के लिए उच्च सुरक्षा क्षेत्र में उसकी एंट्री बंद कर दी जाएगी।
- रजिस्ट्री के कर्मचारी या अन्य विभाग के लोग इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके संबंधित विभाग नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
- अगर कोई व्यक्ति, वकील या कोई और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में तस्वीरें लेता है, तो सुरक्षाकर्मी के पास उन्हें रोकने का अधिकार है।
