SIR पर 'महाबहस': 'डेटा नहीं तो कैसे पता चला कितने मुस्लिम वोट कटे, सुप्रीम कोर्ट में EC की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर की सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर प्रक्रिया) पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि एसआईआर में बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने पक्ष रखा कि जब डेटा ही नहीं दिया गया तो कैसे पता कि बहुत सारे मुस्लिमों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से भी जोरदार पलटवार किया गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर समेत कई वकील पेश हुए। वहीं, चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एडीआर समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वोट काटे गए हैं, लेकिन ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं। गलत कहानी गढ़ी जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिस महिला का नाम काटे जाने का उल्लेख किया गया है, उसका नाम मसौदा सूची और अंतिम सूची में शामिल है। इसके अलावा भी उन्होंने कई तथ्यों के साथ याचिकाकर्ता के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
याचिकाकर्ता की तरफ से रखा ये पक्ष
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दे सकती है कि जाकर जांच करे कि क्या उस व्यक्ति ने वास्तव में हलफनामा दाखिल किया है। इस पर अदालत ने कहा कि दी गई जानकारी गलत है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि वे ऐसा कह रहे हैं। अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी से जांच कराई जा सकती है।
इस पर अदालत ने कहा कि हम इस दस्तावेज की प्रमाणिकता कैसे जांचे, हम जांच एजेंसी नहीं है, वे दिखा रहे हैं कि तथ्य गलत हैं। इस पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वे केवल दावा कर रहे हैं, लेकिन तथ्य नहीं हैं।
इस पर अदालत ने कहा कि आपसे संपर्क करने वाले सभी लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क क्यों नहीं कर सकते हैं। निशुल्क कानूनी सलाह भी दी जा सकती है। माननीय अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है।
