राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 193 सांसदों का नोटिस किया गया अस्वीकार।

हाइलाइट्स 
CEC को हटाने का प्रस्ताव खारिज
193 सांसदों ने दिया था नोटिस
राज्यसभा सभापति ने किया इनकार
प्रक्रिया फिलहाल समाप्त

नई दिल्ली, 6 अप्रैल: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की विपक्ष की मांग पर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस प्रस्ताव (नोटिस) को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 12 मार्च 2026 को 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया था। यह नोटिस संविधान के प्रावधानों और संबंधित कानूनों के तहत पेश किया गया था।

सभापति ने सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया। उन्होंने जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की धारा 3 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नोटिस को खारिज कर दिया।

इस फैसले के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया फिलहाल यहीं समाप्त हो गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग खारिज होने के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है- आखिर भारत में CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? क्या यह इतना आसान है या इसके लिए कड़े संवैधानिक प्रावधान हैं? पढ़िए पूरी खबर...