के कविता की 23 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत: ED का कोर्ट में दावा- MLC ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ का किया प्रयास

K Kavitha Arrested
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ईडी ने शुक्रवार को टीआरएस नेता के कविता काे गिरफ्तार कर लिया।
K Kavitha Attempts To Witness Tampering: के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। के कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले में 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कारोबारी अमित अरोड़ा ने लिया था। बताया था कि कविता ने आप को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी।

K Kavitha Attempts To Witness Tampering: दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बीआरएस लीडर और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की न्यायिक हिरासत आज, मंगलवार (9 अप्रैल) को एक बार फिर बढ़ा दी गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के समक्ष एमएलसी के कविता पर गंभीर आरोप लगाया है। ईडी ने कहा कि के कविता ने गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। वहीं, के कविता ने कहा कि यह केस पूरी तरह से बयान पर आधारित मामला है। यह एक राजनीतिक मामला है। यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का मामला है। सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है।

शराब घोटाले में कविता का नाम कब आया?
दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। के कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले में 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कारोबारी अमित अरोड़ा ने लिया था। इसके बाद एजेंसी ने दावा किया था कि के कविता साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं। उन्होंने विजय नायक के माध्यम से आप आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। जिसका इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया गया।

कविता को एक दिन पहले नहीं मिली थी अंतरिम जमानत
सोमवार, 8 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। कहा था कि परीक्षा के समय उनके बेटे को मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। ईडी ने विरोध किया और कहा था कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

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