कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म केस: लॉ छात्रा से कॉलेज के गार्ड रूम में डेढ़ घंटे हैवानियत, BJP बोली-TMC से जुड़े आरोपियों के तार; पढ़ें दर्दनाक कहानी

कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप, लॉ छात्रा से गार्डरूम में डेढ़ घंटे तक हैवानियत; TMC से जुड़े आरोपियों के तार
kolkata law college Dushkarm Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कॉलेज कैम्पस में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार, 27 जून को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से अदालत ने 10 जुलाई 2025 तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।
सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना 25 जून की शाम को हुई थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़िता को कॉलेज परिसर स्थित कमरे में ले जाकर लगभग डेढ़ घंटे सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्र संघ कार्यालय के पास ग्राउंड फ्लोर में स्थित इस कमरे में गार्ड रहता था।
ये आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस वारदात में शामिल कॉलेज के पूर्व छात्र मोनोजित मिश्रा (31), वर्तमान जैब अहमद (19) और प्रमित मुखर्जी (20) सहित एक अन्य आरोपी को अरेस्ट किया है। शुक्रवार सुबह सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है।
दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी
भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि मुख्य मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस (TMC) से संबंधित है। सत्तपक्ष से जुड़े होने के कारण पुलिस उनका बचाव कर रही है। हालांकि, पुलिस ने चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पीड़िता का कहना है कि दुष्कर्म के दौरान इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। वायरल करने की धमकी दी गई।
छात्रा ने पुलिस को सुनाई आपबीती
- पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ यौन संबंध बनाए हैं। मैं रोती रही, उनके पैर छुए, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। आरोपी मुझे जबरन खींचकर गार्ड रूम ले गए। विरोध करने पर ब्लैकमेल करने और दोस्त व मेरे पैरेंट्स को मारने की धमकी देने लगे।
- पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों ने दुष्कर्म के दौरान मेरा वीडियो बनाया और धमकाने लगे कि मैंने सहयोग नहीं किया तो वीडियो वायरल कर देंगे। छात्रा ने कमरे से भागने लगी तो आरोपियों ने उसे हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश की। गेट बंद कर लिया और कमरे में ले गए। इस दौरान गार्ड असहाय था। उसने भी मदद नहीं की।
- छात्रा ने आरोपियों को बताया कि वह रिलेशनशिप में है और अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, लेकिन आरोपी उसे ही मारने की धमकी देने लग। इस दौरान उसे घबराहट हुई। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल ले जाने को कहती रही, लेकिन आरोपियों ने मदद नहीं की।
महिला आयोग ने तलब की जांच रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कोलकाता पुलिस को पत्र लिखकर जांच में तेजी और निष्पक्षता की मांग की है। साथ ही महिला आयोग ने BNS की धारा 396 के तहत पीड़िता को मुआवजा दिए जाने, मेडिकल, मानसिक और कानूनी मदद करने और 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म केस की यादें ताजा
यह मामला 2024 में आरजी कर हॉस्पिटल सामूहिक दुष्कर्म और मर्डर केस की याद दिलाता है। उस मामले में डॉ. संजय रॉय को उम्रकैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दूसरी घटना भी कोलकाता में डॉक्टरों और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस मामले की पारदर्शी जांच और पीड़िता को न्याय दिलाना अब प्राथमिकता बन गया है।
