Bungalow Row: पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने क्यों नहीं खाली किया बंगला? सामने आई ये वजह; SC ने केंद्र को लिखा पत्र

D Y Chandrachud Bungalow Row, पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ विवाद, 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगला,  सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग विवाद
X

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ के सरकारी बंगले पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखा पत्र; जानें पूरा मामला 

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ तय समय से ज्यादा सरकारी बंगले में रुके, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पत्र लिखकर बंगला जल्द खाली कराने की मांग की।

Former CJI Chandrachud Row: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के सरकारी बंगले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर बंगला जल्द खाली कराने की मांग की है। दरअसल, पूर्व सीजेआई ने रिटायरमेंट के कई माह बाद भी अपना सरकारी बंगला (5, कृष्ण मेनन मार्ग) खाली नहीं किया।

क्यों हुआ विवाद?

  • पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। सरकारी नियमों के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद वह 6 माह तक टाइप VII बंगले में बिना किराए रह सकते हैं, लेकिन चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 8 माह हो गए, अब भी वह टाइप VIII (मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल का आवास) में ही रह रहे हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय को यह पत्र 1 जुलाई 2025 को लिखा है। जिसमें कहा गया कि पूर्व CJI से बंगला खाली कराते हुए उसे कोर्ट हाउसिंग पूल में जोड़ा जाए, क्योंकि अभी 4 सुप्रीम कोर्ट जजों को बंगला नहीं मिल पाया है।

पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने क्या कहा?

  • पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने मामले में प्रतिक्रिया दी है। कहा, मैं जानबूझकर इस बंगले में नहीं रुका हूं। फरवरी से लगातार यात्रा में हूं, मेरी बेटियों को ऐसे सुविधा वाले घर की ज़रूरत थी। सर्विस अपार्टमेंट्स और होटल उपयुक्त नहीं लगे। इसलिए खाली नहीं कर पाया। इससे सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को भी सूचित किया था।
  • पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि उन्होंने 28 अप्रैल को CJI संजीव खन्ना को पत्र लिखा था। जिसमें 30 जून तक बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

लाइसेंस फी और परमिशन की अवधि
पूर्व CJI को 11 दिसंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक बंगले में रहने की अनुमति मिली थी। इस पर हर माह ₹5,430 की लाइसेंस फीस तय की गई, लेकिन 30 अप्रैल से 6 जुलाई तक वे बिना स्वीकृति के बंगले में रह रहे हैं।

क्यों जरूरी है बंगला खाली कराना?
सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 जज कार्यरत हैं, जबकि अधिकृत संख्या 34 है। इनमें से 4 जजों को अब तक सरकारी आवास नहीं मिल पाया। इनमें से तीन जज ट्रांजिट अपार्टमेंट और एक स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन 5, कृष्ण मेनन मार्ग बंगला वापस लेकर नए जजों को आवंटित करना चाहता है।

दो सीजेआई ने नहीं लिया बंगला
दिलचस्प बात यह है कि CJI चंद्रचूड़ के बाद पूर्व CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल पूरा हो गया। उन्होंने बंगला नहीं लिया। अब वर्तमान CJI बीआर गवई अपने पुराने बंगले में रह रहे हैं। यही कारण है कि पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने अब तक बंगला खाली नहीं किया।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story