नेशनल हेराल्ड केस:: 'सोनिया-राहुल गांधी ने ₹142 करोड़ कमाए'; ED का दिल्ली कोर्ट में दावा, कहा-दोनों पर केस बनता है

सोनिया-राहुल गांधी ने ₹142 करोड़ कमाए; ED का दिल्ली कोर्ट में दावा, कहा-दोनों पर केस बनता है
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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार (21 मई) को सुनवाई हुई। ED ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी ने अपराध की आय से 142 करोड़ कमाए हैं।

National Herald Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार (21 मई) को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई हुई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और उनके असिस्टेंट जोहैब हुसैन ने स्पेशल जज विशाल गोगने की कोर्ट में दलीले रखीं। एसवी राजू ने अदालत को बताया कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि ED ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ की संपत्ति जब्त नहीं कर ली। पहली नजर में सोनिया और राहुल के खिलाफ केस बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपये कमाए हैं। ED की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा-मामले में 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई होगी।

सोनिया और राहुल की कंपनी में 76% हिस्सेदारी
ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अदालत से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ मुख्य अपराध से हुई कमाई ही नहीं, बल्कि उस आय से जुड़े किसी भी अन्य आपराधिक तरीके से प्राप्त संपत्तियां भी शामिल होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में पूर्वगामी अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। हुसैन ने बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन कंपनी में 76% हिस्सेदारी के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान कर 90.25 करोड़ मूल्य की संपत्तियों का नियंत्रण हासिल कर लिया।

कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य
ED ने कोर्ट को यह भी बताया कि गांधी परिवार के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। आरोपी केवल उस समय मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त नहीं थे जब उन्हें आय प्राप्त हुई, बल्कि तब भी जब उन्होंने उस आय को अपने पास बनाए रखा। कोर्ट ने इस दौरान ईडी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएं।

बचाव पक्ष ने मांगा समय
बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी और आरएस चीमा ने कोर्ट से समय की मांग की। उन्होंने कोर्ट से कहा-हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है। पढ़ने में समय लगेगा। ईडी ने सुनवाई टालने की मांग का विरोध करते हुए कहा-पिछली सुनवाई पर ही चार्जशीट की कॉपी दी गई थी। उसके बाद सुनवाई के लिए केस लगा। अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है। हम आज ही सुनवाई के लिए तैयार हैं।

अब जुलाई में होगी सुनवाई
कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद कहा-मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। दिल्ली कोर्ट अब कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में ED की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई करेगी। कोर्ट ने ने शिकायतकर्ता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी को शिकायत की एक प्रति देने की अनुमति दी।

आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) प्रकाशित करता था। समय के साथ अखबार का प्रकाशन बंद हो गया और कंपनी AJL के पास सिर्फ अचल संपत्तियां (रियल एस्टेट) रह गईं, जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ आंकी गई।

2010 में बनी यंग इंडियन
2010 में एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (Young Indian Pvt. Ltd.) बनाई गई। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस पार्टी ने AJL को पहले दिए गए 90 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया। बाद में कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। प्रक्रिया में यंग इंडियन को मात्र 50 लाख में AJL की 90.25 करोड़ की संपत्तियों पर नियंत्रण मिल गया।

सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में की शिकायत
BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था।

ED के पास पहुंचा केस
2014 में केंद्र में एनडीए सरकार आई। ED ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। नवंबर 2023 में ED ने केस से जुड़ी 751.9 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर लीं। केस दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन है।

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